दैनिक झारखंड न्यूज
रांची । एमवी राव झारखंड के डीजीपी बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में प्रह्लाद सिंह ने जनहित याचिका दायर किया गया था। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि यह मामला सेवा से जुड़ा है। इसे जनहित याचिका नहीं माना जा सकता।
जानकारी हो कि 13 मार्च को राज्य सरकार ने तत्कालीन डीजीपी कमल नयन चौबे का तबादला दिल्ली कर दिया था। उनकी जगह एमवी राव को डीजीपी का चार्ज दिया गया। इस मामले में यूपीएससी ने भी सरकार से जवाब-तलब किया है। सरकार ने कहा है कि डीजीपी नियुक्त करने का अधिकार राज्य सरकार को है, ना कि आयोग को।