दैनिक झारखंड न्यूज
रांची। झारखंड सरकार ने झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नियमावली 2020-21 को स्वीकृति दी है। इसके लिए एक नई नियमावली बनाई गई है जिसे बुधवार को आयोजित कैबिनेट में सरकार ने स्वीकृति दे दी है। यह JPSCकी अगली परीक्षा से ही लागू हो जाएगा। इसके मुताबिक अब प्रीलिमरी एग्जाम (PT) के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुणा कैंडिडेट चयन किया जाएगा। यह कट ऑफ अनरिजर्वड कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए होगा। इसके साथ ही सर्विस एलोकेशन में भी जरूरी बदलाव किए गए हैं।
रिजर्वड कैंडिडेट की संख्या कम होने पर 8 फीसदी कम किया जाएगा
नई नियमावली के तहत अगर अनरिजर्वड कैंडिडेट की संख्या तय कट ऑफ के तहत 15 गुणा नहीं पहुंचता है तो कट ऑफ कम किया जाएगा। एससी-एसटी ओबीसी के कैंडिडेट के लिए यह 8 फीसदी तक कम किया जा सकता है। अगर नंबर के आधार पर देखें तो 16 नंबर कम किया जा सकता है एससी-एसटी ओबीसी के लिए। सभी में केवल 8 गुणा संख्या पूरा करने के लिए कम किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा जाएगा कि मिनिमम मार्क्स से कम नहीं जाना है।
1951 के नियम के आधार पर हो रही थी परीक्षा
अभी तक 1951 के नियम के आधार पर ही राज्य में जेपीएससी की परीक्षा आयोजित होते आ रही थी। इसी में संकल्प के माध्यम से राज्य सरकार समय-समय पर जरूरत के आधार पर संशोधन करते आ रही थी। इसके कारण लगातार JPSC की परीक्षा में विवाद हो रहा था। सभी विवादों को देखते हुए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। इसी कमेटी की अनुशंसा पर नई नियमावली बनाई गई है। इसमें विकास आयुक्त के अलावा वित्त आयुक्त और कार्मिक सचिव शामिल थे।
सर्विस एलोकेशन के दौरान भी तैयार किया जाएगा मेरिट लिस्ट
सर्विस एलोकेशन के लिए PT, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर फाइनल एक मेरिट लिस्ट बनेगा। यहां भी अनरिजर्वड कैंडिडेट के लिए कट ऑफ मार्क्स बनाया जाएगा। इसमें अगर रिजर्व कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसे भी अनरिजर्वड की श्रेणी में ही रखा जाएगा।