- चेक स्वीकार नहीं करने पर डीडीसी के पास अपील दर्ज कर मांगी नि:शुल्क सूचनाएं
दैनिक झारखंड न्यूज
गुमला । सवालों के जवाब चाहिए तो नकद पैसा दें। यह फरमान जिले के बसिया प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह जन सूचना पदाधिकारी ने आवेदक को सुनाया है। आरटीआई के तहत अतिरिक्त शुल्क के लिए उन्होंने चक स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद आवेदक ने डीडीसी के पास अपील दर्ज कर नि:शुल्क सूचनाएं मांगी है।
जिले के बसिया प्रखंड के ग्राम तिर्रा निवासी अनिल कुमार गुप्ता ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत बसिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी से 13 बिन्दुओं पर सूचनाएं मांगी थी। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने शुरू में सूचना के पृष्ठों की सही से गिनती किये बगैर 76, 224 रुपये अतिरिक्त फोटो कॉपी शुल्क जमा करने का पत्र (पत्रांक-24, दिनांक 07-07-2020) आवेदक को भेजा। आवेदनकर्ता की आपत्ति पर दोबारा पत्र (पत्रांक- 481, दिनांक 13-07-2020) भेजकर 9,628 रुपये की राशि कार्यालय में जमा करने को कहा।
आवेदनकर्ता अनिल कुमार गुप्ता 9,628 रुपये की राशि का चेक कार्यालय में जमा करने गये। वहां चेक स्वीकार नहीं किया गया। बोला गया कि आरटीआई के तहत अतिरिक्त शुल्क के रूप मे नकद राशि जमा करने से ही सूचनाएं उपलब्ध कराया जाएगी। इसके बाद अनिल ने उप विकास आयुक्त-सह-प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के समक्ष अपील कर सभी सूचनाएं बसिया बीडीओ से नि:शुल्क दिलाने का आग्रह किया है।
आवेदनकर्ता ने उल्लेख किया है कि आरटीआई एक्ट-2005 में उल्लेख है कि अतिरिक्त शुल्क के रूप में चेक स्वीकार किया जाता है। चेक स्वीकार नहीं करना एक्ट का उल्लंघन है। जानबूझकर सूचनाएं उपलब्ध कराने में बिलंब करने पर एक्ट की धारा 7 (6) के अनुसार सभी वांछित सूचनाएं नि:शुल्क देने का प्रावधान है। अत: नि:शुल्क सूचनाएं दिलाई जाय।